अरशद जमाल ने उत्तर प्रदेश सरकार व नगर पालिका परिषद मऊ को उच्च न्यायालय के फैसले की नकल उपलब्ध करायी

अरशद जमाल ने उत्तर प्रदेश सरकार व नगर पालिका परिषद मऊ को उच्च न्यायालय के फैसले की नकल उपलब्ध करायी
 
मऊनाथ भंजन। नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल ने उ0प्र0 सरकार, लखनऊ को पत्र लिख कर औपचारिक रूप से अवगत कराया। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा उनकी जानिब से दाखिल जनहित याचिका सं0 9740/2017 (अरशद जमाल व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार) व रिट याचिका सं0 8293/2017 (मुहम्मद मुस्तफा व अन्य बनाम भारत सरकार) व अन्य याचिकाओं पर दिनांक 12.05.2017 को दिये गये निर्णय के अनुसार उ0प्र0 सरकार खाद्य सुरक्षा विभाग और नगरीय निकायों को पशुवधशालाओं के उच्चीकरण करने तथा मांस की दुकानों को लाइसेंस दिये जाने एवं उनका नवीनीकरण किये जाने की मांग की है।
पत्र में श्री जमाल ने प्रमुख सचिव उ0प्र0 सरकार, लखनऊ से नगर विकास न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार सारहू सलाटर हाउस नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन को जल्द से जल्द चालू किये जाने की मांग की है। इस क्रम में श्री जमाल ने 83 पन्ने पर आधारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की कापी जिलाधिकारी, मऊ, नगर पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मऊ को भी उपलब्ध करायी है तथा इसी के साथ आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध भी किया है। श्री जमाल ने बताया कि जल्द ही रमजान शुरू होने वाला है इस लिये सरकार को फौरन कोई न कोई समाधान करना चाहिये। फैसले के क्रम में श्री जमाल आज सर्वाेच्च न्यायालय में अपना केविएट दाखिल करने दिल्ली जायेंगे।
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