अरशद जमाल ने सुप्रीम कोर्ट में आज दाखिल किया केविएट 

मऊनाथ भंजन। नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा उनकी जानिब से दाखिल जनहित याचिका सं0 9740/2017 (अरशद जमाल व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार) व रिट याचिका सं0 8293/2017 (मुहम्मद मुस्तफा व अन्य बनाम भारत सरकार) व अन्य याचिकाओं पर दिनांक 12.05.2017 को दिये गये निर्णय के उपरान्त आज दिनांक 19.05.2017 को उन्होंने सुप्रिम कोर्ट में अपना केविएट दाखिल कर दिया है।
 
 
   ज्ञातब्य रहे कि गोश्त बन्दी के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में गोश्त की नई दुकानों के लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण करने हेतु 26 लोगों ने रिट याचिकायें दाखिल की थीं। इसी के साथ श्री अरशद जमाल ने मऊ नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित बूचड़खाने को आरम्भ करने और गोश्त की दुकानों के लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण करने हेतु जनहित याचिका दाखिल की थी जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। श्री जमाल ने बताया कि उन्होंने यह एहतियाती कदम इस लिये उठाया है कि अगर उ0प्र0 सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के द्वारा दिये गये इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रिम कोर्ट जाती है तो सर्वाेच्च न्यायालय किसी निर्णय से पूर्व हमारा पक्ष भी सुनेगी।

केविएट की कॉपी डाउनलोड करने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें 
 
     
 
 
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