1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू होने वाला है. जिससे अब बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आधार कार्ड की तरह ही सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर किया जा सकेगा। स्कूल एडमिशन, वोटर ID बनवाने, सरकारी नौकरी में वैरिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड बनवाने में भी बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। नीचे दिये गये विडियो को देखें