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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) का इतिहास और निदेशकों की सूची (वर्ष 1963 से अब तक)–अरशद जमाल - arshadjamalchairmanmau.com

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) का इतिहास और निदेशकों की सूची (वर्ष 1963 से अब तक)–अरशद जमाल

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) या ‘सीबीआई’ भारत सरकार की प्रमुख जाँच एजेन्सी है। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के मामलों की जाँच करने के लिये लगायी जाती है। सीबीआई कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है। यद्यपि इसका संगठन फेडरल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन से मिलता-जुलता है किन्तु इसके अधिकार एवं कार्य-क्षेत्र एफ़बीआई की तुलना में बहुत सीमित हैं। इसके अधिकार एवं कार्य दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान अधिनियम, 1946 से परिभाषित हैं।

भारत के लिये सीबीआई ही इन्टरपोल की आधिकारिक इकाई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वर्तमान निदेशक “प्रवीन सूद” है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संस्थापक एवं प्रथम निदेशक डी. पी. कोहली थे, जिन्होंने 01 अप्रैल, 1963 से 31 मई, 1968 तक कार्यभार संभाला था।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का संक्षिप्त विवरण

स्थापना वर्ष 1963
स्थापना कर्ता डी. पी. कोहली (भारत सरकार)
मुख्यालय नई दिल्ली
वर्तमान CBI निदेशक (2023) प्रवीन सूद
सिद्धांत उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता
क्षेत्राधिकार भारत
दूरभाष न० (Contact No) 011 2436 0213

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का इतिहास:

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसकी स्थापना वर्ष 1941 में भारत सरकार द्वारा विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई) के तहत की गई थी। उस समय एसपीई का मुख्य कार्य दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के युद्ध तथा आपूर्ति विभाग में लेन-देन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच-पड़ताल करना था। एसपीई युद्ध विभाग के देख-रेख में था। यहां तक कि युद्ध के समाप्त होने तक की केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारियों से संबंधित रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए एक केन्द्रीय सरकार की जांच एजेंसी की जरूरत महसूस की गई थी।

इसलिए, 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम को लागू किया गया। यह अधिनियम एसपीई के अधीक्षण को गृह विभाग को हस्तांतरित करता है और इसके कार्यों के परिधि को बढ़ाकर भारत सरकार के सभी विभागों को करता है। वर्ष 1947 में भारत की स्वतन्त्रता के बाद इसे भी सामान्य पुलिस व्यवस्था में ही मिला दिया गया जिसके बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। वर्ष 1963 में इसकी पुन: स्थापना की गई थी। सीबीआई का कार्यक्षेत्र सभी संघ शासित राज्यों तक है और जब राज्य सरकार की सहमति होती है तो इसका कार्यक्षेत्र राज्य में भी लागू किया जा सकता है।

वर्ष 1963 से अबतक बने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के निदेशकों की सूची:

नाम पद ग्रहण पद विमुक्ति
डी. पी. कोहली 01 अप्रैल, 1963 31 मई, 1968
एफ. वी. अरूल 31 मई 1968 06 मई 1971
डी. सेन 6 मई 1971 29 मार्च 1977
एस. एन. माथुर 29 मार्च 1977 02 मई 1977
सी. वी. नरसिम्हन 02 मई 1977 25 नवम्बर 1977
जॉन लोब 25 नवम्बर 1977 30 जून 1979
आर. डी. सिंह 30 जून 1979 24 जनवरी 1980
जे. एस. बावा 24 जनवरी 1980 28 फ़रवरी 1985
एम. जी. कातरे 28 फ़रवरी 1985 31 अक्टूबर 1989
ए. पी. मुखर्जी 31 अक्टूबर 1989 11 जनवरी 1990
आर. शेखर 11 जनवरी 1990 14 दिसम्बर 1990
विजय करन 14 दिसम्बर 1990 01 जून 1992
एस. के. दत्ता 01 जून 1992 31 जुलाई 1993
के. विजय रामा राव 31 जुलाई 1993 31 जुलाई 1996
जोगिंदर सिंह 31 जुलाई 1996 30 जून 1997
आर. सी. शर्मा 30 जून 1997 31 जनवरी 1998
डी. आर. कार्तिकेयन 31 जनवरी 1998 31 मार्च 1998
डॉ. टी. एन. मिश्रा 31 मार्च 1998 04 जनवरी 1999
डॉ. आर. के. राघवन 04 जनवरी 1999 30 अप्रैल 2001
पी. सी. शर्मा 30 अप्रैल 2001 06 दिसम्बर 2003
यू. एस. मिश्रा 06 दिसम्बर 2003 06 दिसम्बर 2005
विजय शंकर 12 दिसम्बर 2005 31 जुलाई 2008
अश्विनी कुमार 02 अगस्त 2008 30 नवम्बर 2010
ए. पी. सिंह 30 नवम्बर, 2010 30 नवम्बर, 2012
अनिल कुमार सिन्हा 01 दिसम्बर, 2012 19 जनवरी 2017
आलोक कुमार वर्मा 19 जनवरी 2017 23 अक्टूबर 2018
एम. नागेश्वर राव (अंतरिम निदेशक) 23 अक्टूबर 2018 1 फरवरी 2019
ऋषि कुमार शुक्ला 23 अक्टूबर 2018 2 फरवरी 2019 से अबतक
प्रवीन सूद 25 मार्च 2023 वर्तमान पदस्थ

सीबीआई (CBI) के कार्य:-

  • CBI भारत सरकार की मुख्य जाँच एजेंसी है। यह एक वैधानिक निकाय नहीं है; यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भ्रष्टाचार को रोकने और प्रशासन में अखंडता बनाए रखने के लिए है। यह भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 से संबंधित मामलों में CVC (केंद्रीय सतर्कता आयोग) की देखरेख में काम करता है।
  • विभिन्न राज्य पुलिस बलों और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए।
  • राज्य सरकार के इशारे पर, CBI सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले को उठा सकती है और उसकी जांच कर सकती है।
  • अपराध के आंकड़ों को बनाए रखना और आपराधिक जानकारी का प्रसार करना।
  • सीबीआई इंटरपोल के साथ पत्राचार के लिए भारत का प्रतिनिधि है।
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